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सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त लहजे में दिए चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के आदेश |

नई दिल्ली : 19/03/2024 :  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक बॉन्ड की पूरी जानकारी दें, एसबीआई के चेयरमैन एक हलफनामा भी दें जिसमें लिखा हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी एसबीआई के पास थी वो सब हमने दे दी है | कोई जानकारी छिपाई नहीं गई, यह ब्योरा निर्वाचन आयोग तुरंत अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा | चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि पूरी जानकारी का मतलब है कि उसमें बॉन्ड का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर आदि सब होना चाहिए क्योंकि बॉन्ड के नंबर से पता चलेगा कि किसने बॉन्ड खरीदा, और उसे किस पार्टी ने भुनाया ? एसबीआई ने अभी जो जानकारी दी है उसमें यह पता नहीं चलता है | सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एससीबीए) अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले पत्रों को भले ही ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटरहेड पर लिखा था, मगर उन्होने नीचे अपने हस्ताक्षर के साथ खुद को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बताया | यह बात सामने आने पर विवाद शुरू हुआ, एससीबीए के सचिव वकील रोहित पांडे ने कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों से बातचीत कर अपनी ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश चंद्र अग्रवाल की मांग से किनारा कर लिया | उन्होने कहा कि अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति को लिखे पत्र को एससीबीए का अधिकारिक बयान न मानें |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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