जबलपुर : 05/04/2024 : मप्र हाई कोर्ट ने सांसद विवेक तन्खा की मानहानि के मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रादेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध एमपी- एमएलए विशेष कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है | जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि अधिनस्थ अदालत को वारंट जारी नहीं करना था | यह मामला निचली अदालत से होता हुआ हाई कोर्ट तक आया और अभी यहां लंबित है | एकलपीठ ने कहा कि शिवराज और शर्मा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, और उनका लोकसभा क्षेत्र जबलपुर से दूर है | अधिवक्ता ने आवेदन पेश कर जब कहा कि याचिकाकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अंडरटेकिंग देना मुश्किल है | तो उन्हें छूट दी जानी चाहिए | कोर्ट ने तीनों नेताओं को 7 मई को हाजिर होने के निर्देश दिए थे, इस आदेश के खिलाफ तीनों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी |
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