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1956 में हुआ पति का निधन पेंशन के लिए 68 साल किया संघर्ष अब 88 साल की कमलाबाई को मिलेगी पेंशन |

ग्वालियर : 23/04/2024 : पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहीं 88 साल की कमला बाई को 68 साल के लंबे संघर्ष के बाद न्याय आखिर मिल ही गया | अब उन्हें इतने सालों की रुकी हुई पेंशन मिलने की उम्मीद जागी है | कमला बाई की कहानी कुछ इस तरह है उनके पति चोखेलाल शर्मा का निधन सन 1956 में हुआ था,  वह वनरक्षक थे | उनकी पत्नी कमलाबाई ने खेती करके बच्चों का पालन पोषण किया | कमला बाई को 1996 में पता चला कि उन्हें पेंशन की भी पात्रता है | इसके बाद उनके बेटे बाबूलाल ने पिता के नौकरी संबंधी दस्तावेज़ प्राप्त किए और फिर पेंशन के लिए आवेदन किया | विभाग को बताया कि पिता का शुरुआती वेतन 47 रु. था, इसमें 25 रु. मूल वेतन जबकि 22 रु. टीए-डीए था | काफी संघर्ष के बाद विभाग ने 2001 से पेंशन जारी करने का आदेश दिया | इसमें 1981 से पेंशन देना शुरू किया, विभाग ने कहा कि उनके पास इससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है | इस पर 2003 में विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई | 2010 में उनके पक्ष में आदेश दिया गया | इस आदेश का भी जब पालन नहीं हुआ तो 2013 में फिर से याचिका पेश की गई | 11 साल के अंतराल के बाद अब कोर्ट के आदेश का पालन होता दिख रहा है | अब कमला बाई को 68 साल के संघर्ष के बाद पेंशन दी जाएगी | इस संबंध में ट्रेजरी को आवेदन भेज दिया है, वहीं पिछले सप्ताह कोर्ट ने जो 10 हज़ार की कॉस्ट लगाई थी वह भी कमला बाई के खाते में जमा करा दी गई है | दूसरी ओर कमला बाई के वकील जितेंद्र शर्मा व स्मृति शर्मा ने विभाग की ओर से पेश किए जवाब पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मांगा है | जिसे स्वीकार कर लिया गया है | अब अगले सप्ताह केस की सुनवाई होगी |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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