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पतंजलि के भ्रामक प्रचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के 14 उत्पादों का निर्माण लायसेंस किया निलंबित |

नई दिल्ली : 30/04/2024 : राज्य सरकार की ओर से सोमवार को कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है कि स्टेट लायसेंसिंग अथॉरिटी ने इसी 15 अप्रैल को भ्रामक प्रचार मामले में दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों पर कार्रवाही की | आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों का निर्माण लायसेंस सस्पेंड कर दिया है | इन उत्पादों में शामिल स्वसरी गोल्ड, स्वसरी वटी, स्वसरी प्रवाही, ब्रोनचोम, स्वसरी अवालेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवाम्रीत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप हैं | जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने 16 अप्रैल को रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है | इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दी गई है, गौरतलब है कि कोर्ट ने आयुष मंत्रालय और राज्य लायसेंसिंग अथॉरिटी से जवाब मांगा था |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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