भोपाल : 26/6/2024 : मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि अब मप्र में मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी बल्कि मंत्रियों को खुद अपना इनकम टैक्स भरना होगा | 52 साल से मंत्रियों के टैक्स भरने की ज़िम्मेदारी सरकार उठा रही थी | सीएम, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का 5 साल में 3.24 करोड़ इनकम टैक्स सरकार ने चुकाया | मप्र के अलावा सिर्फ 5 और राज्यों में ही सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स भरती है | अब तक मप्र वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 का लाभ लेते हुए मंत्री सरकारी खजाने से अपना टैक्स भरते आए हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मी खुद अपना इनकम टैक्स भरते आए हैं | लेकिन अब सरकारी खजाने से मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने की इस 52 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया है |
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