ब्रेकिंग न्यूज़ इंदौर : केबीसी में जीत चुकी एसआई ने डिप्रेशन में 7वीं मंजिल से कूदकर दी जान |                भोपाल : 14 लाख की इनामी महिला नक्सली को हॉक फोर्स ने किया गिरफ्तार |                बाड़ी : बेल की पीठ में कुल्हाड़ी मारने वाला युवक गिरफ्तार |                मुरैना : मनाली से लौट रहे मुरैना ग्वालियर के युवकों की कार पर चट्टान गिरने से एक की मौत |                  
51 साल पुराने नियम को दरकिनार रख नए नियम होंगे लागू पीड़ितों को नहीं काटने पड़ेंगे थानों के चक्कर |

 भोपाल : 28/6/2024 : अब देशभर में नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह अब बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में नए नियम इस तरह बनाए गए हैं कि पीड़ितों को एफआईआर दर्ज कराने से लेकर केस की पूरी प्रक्रिया अपने मोबाइल पर आसानी से मिल जाएगी | पहले मप्र में साधारण अपराधों के लिए ई- एफआईआर की जाती थी जिसमें तीन साल तक की सज़ा का प्रावधान था, अब इसमें बदलाव कर हत्या, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की भी ई-एफआईआर हो सकेगी | घर बैठे फरियादी वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे | ई-एफआईआर के मामले में तीन दिन के अंदर फरियादी को थाने पहुँचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करने होंगे | पहले जिस जिले की घटना होती थी उसी जिले के थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है अब घटना किसी भी थाना क्षेत्र में हो पर एफआईआर दर्ज दूसरे जिले में भी करवा सकते हैं | अब अपना क्षेत्र न होने का हवाला देकर फरियादी के साथ टालामटोली करने वाले पुलिसकर्मी पर निलंबन जैसी विभागीय कार्यवाही भी की जा सकती है | पहले फरियादी को थाना स्टाफ से केस की जानकारी लेने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब पीड़ित को अपने केस से जुड़े हर अपडेट मोबाइल न. पर ही मिल जाएंगे | केस में हो रही हर अपडेट फरियादी को बतानी होगी | अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित कर दी गई है | फरियादी को एफआईआर से जुड़े दस्तावेज़ भी दिए जाएंगे, फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिन्दु भी ले सकता है | यानी वह पेनड्राइव में अपने बयान की कॉपी भी ले सकता है | स्टाफ को थाने में दर्ज दुर्व्यवहार, हाथापाई जैसे छोटे अपराधों की जानकारी भी संभालकर रखनी होगी हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट के सामने जानकारी पेश करनी होगी |

 

Advertisment
 
प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
Copyright © 2016-17 LOKJUNG.com              Service and private policy              Email : lokjung.saify@gmail.com