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मप्र में नए नियम के तहत अब शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में रात 7 बजे के बाद बैंकों के लिए कैश ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा |

भोपाल : 18/07/2024 : मप्र में बैंकों व एटीएम के लिए कैश ले जाने वाली गाड़ियों के समय में बदलाव कर दिया गया है इसके साथ ही गार्डों की अनिवार्यता कर दी गई है | नए नियम के तहत अब एटीएम या बैंकों के लिए कैश इधर से उधर ले जाने वाली गाड़ियां शहरों में रात 9 बजे और गांवों में रात 7 बजे के बाद नहीं चलेंगी | इसके साथ ही यदि 10 करोड़ रु. से अधिक कैश है तो गाड़ियों में दो गार्ड, ड्राइवर सहित दो कर्मचारी, सीसीटीवी लॉकर, कम्युनिकेशन का स्ट्रांग सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग होना आवश्यक होगा | यानी कैश ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग करने वाली प्राइवेट एजेंसियां अब तभी मप्र में काम कर पाएंगी, जब इन नियमों का पालन करेंगी | गृह विभाग की ओर से इसके नियम बना लिए गए हैं, बस कैबिनेट की अनुमति बाकी है फिर ये नियम लागू कर दिए जाएंगे | गृह विभाग सिक्यूरिटी लायसेंस की व्यवस्था भी बदलने जा रही है | अब किसी सिक्यूरिटी एजेंसी के पास दूसरे राज्य का लायसेंस है तो मप्र में भी वही लायसेंस चल जाएगा, उस व्यक्ति को दूसरा लायसेंस नहीं लेना पड़ेगा न ही इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा | ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम इसमें पैसा जमा होगा और पावती भी मिलेगी | सिक्यूरिटी गार्ड को 21 दिन तक ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा | एजेंसी के प्रोपराइटर को भी 6 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी | तीन साल का रिन्यूवल होगा | नई व्यवस्था के अनुसार सिक्यूरिटी एजेंसी आर्मी या अन्य प्रवर्तन एजेंसियों जैसी यूनिफ़ार्म और उनके पदनाम का उपयोग नहीं करेंगी | लायसेंस निरस्त करने के नियम भी सख्त हो रहे हैं | नए नियम आने के बाद चोरी, डकैती या लूट जैसी घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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