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नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एमपी एन आरसी को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराना अनिवार्य |

भोपाल : 20/07/2024 : मप्र सरकार की ओर से बनाए गए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बदले हुए नियम लागू नहीं होंगे | नए सत्र में नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए मप्र स्टेट नर्सिंग काउंसिल (एमपीएनआरसी) को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराना अनिवार्य करते हुए मप्र हाई कोर्ट ने एमपीएनआरसी को आगामी सत्र के लिए नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की अनुमति दे दी है | कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नर्सिंग पाठ्यक्रमों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और एक समान मापदंड लागू करना आवश्यक है | हाई कोर्ट ने अपने 28 मई 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए मप्र के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार को सलाह दें कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल के नियमों में नेशनल काउंसिल के मापदंडों और हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से सुधार कर उन्हें ठीक कराए | साथ ही किराए के भवन संबंधी प्रावधान को संशोधित कराए |  

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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