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प्रशासन का दावा रणदीप हुड्डा बिना अनुमति कर रहे निर्माण, हुड्डा ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका कोर्ट ने स्पॉट निरीक्षण करने का दिया निर्देश |

जबलपुर : 20/07/2024 : फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा की कान्हा नेशनल पार्क के पास जमीन है जहां उन्होने बिना सरकारी अनुमति लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है | बिना अनुमति निर्माण करने पर 18 जून 2024 को एसडीओ बैहर द्वारा रणदीप हुड्डा को शोकॉज नोटिस जारी कर कहा था कि वह तत्काल निर्माण रोक दें और 19 जून को सभी दस्तावेज़ लेकर राजस्व अधिकारियों के सामने पेश हों ऐसा न करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी | रणदीप हुड्डा ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी | रणदीप की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने दलील दी कि रणदीप ने जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया | दरअसल, रणदीप एक अभिनेता हैं इसलिए अधिकारियों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कार्यवाही शुरू की है | उन्होने ये दलील भी दी कि जिस रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया गया है वह याचिकाकर्ता को उपलब्ध भी नहीं कराई गई | कोर्ट ने बैहर के एसडीओ राजस्व को निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर स्पॉट निरीक्षण करें और  स्पॉट निरीक्षण की रिपोर्ट आने के 15 दिन के अंदर याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर आखिरी फ़ैसला लें | कोर्ट ने ये भी कहा कि निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित रहें और ऐसा नहीं होने पर उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा |       

 

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