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नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज |

नई दिल्ली : 24/07/2024 : विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है | कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि परीक्षा में प्रणालीगत गड़बड़ी हुई है या पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है | कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ, और इसका फायदा 155 छात्रों को मिला | कोर्ट ने कहा हमने 571 शहरों के 4750 केन्द्रों पर हुई परीक्षा के परिणाम पर आईआईटी का डेटा एनालिसिस देखा और इसकी जांच की इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे निष्कर्ष निकले कि पूरी परीक्षा गड़बड़ है | कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर लीक के लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी | गौरतलब है कि 4 जून को रिजल्ट जारी होने के बाद 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने, टेलीग्राम पर पेपर लीक होने, ग्रेस मार्क्स मिलने जैसे मामले आने पर छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे | सीजेआई ने कहा री-नीट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यह 24 लाख छात्रों और मेडिकल पढ़ाई पर असर डालेगा कोर्ट ने यह भी कहा कि वह भारत सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय कमेटी को कुछ सुझाव भेजेगा कमेटी सुनिश्चित करेगी कि आगे एनटीए की परीक्षाओं में गलतियां न हो | कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश नीट परीक्षा की शुचिता पर है, परीक्षा रद्द करने के लिए व्यापक, और प्रणालीगत गड़बड़ी साबित होनी चाहिए व्यक्तिगत शिकायत होने पर छात्र कानूनन अधिकार के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं | इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्षों को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, कोर्ट का फ़ैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है | जो पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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