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सुप्रीम कोर्ट का आदेश अदालतें जमानत के फ़ैसलों पर स्टे लगाते समय अपनी रफ्तार धीमी रखें |

नई दिल्ली : 24/07/2024 : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च अदालतें और सेशंस कोर्ट जमानत के फ़ैसलों पर स्टे लगाते समय अपनी रफ्तार धीमी रखें क्योंकि सिर्फ दुर्लभ केसों में ही ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए | किसी आरोपी को दी गई स्वतंत्रता में इस तरह हस्तक्षेप करना गलत है | शीर्ष कोर्ट ने कहा जमानत के आदेश पर अदालतें असाधारण परिस्थितियों में ही रोक लगा सकती हैं, वह भी तब जब प्रथम दृष्ट्या उसे रद्द करे का कोई मजबूत आधार मौजूद हो | जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकार की काफी हद तक कटौती हो जाती है | शीर्ष कोर्ट ने कहा, जमानत रद्द करने के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करते समय हाई कोर्ट अन्तरिम आदेश के तहत अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं | इससे यह सुनिश्चित होगा कि आरोपी भाग न सके |   

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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