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अवैध रूप से डोडाचूरा बेचने वाले व बड़ी मात्रा में डोडाचूरा रखने वाले पिता, पुत्र व ड्राइवर को 14-14 साल कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सज़ा |

भोपाल : 26/07/2024 :( नुजहत सुल्तान ) अवैध रूप से नशीले पदार्थ का व्यापार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने सात साल बाद कड़ी सज़ा सुनाई है | पुलिस को 18 अक्टूबर 2017 को सूचना मिली थी कि मंदसौर के बिल्लौद में रहने वाले बाबू खां और आवाखेड़ी में रहने वाला ड्राइवर शांतिलाल परेवाखेड़ा के जैन गोदाम में बड़ी मात्रा में डोडाचूरा रखे हुए हैं | सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी स्टाफ के साथ परेवाखेड़ा के जैन गोदाम पहुंचे, जहां उन्हें बाबू खां, रईस खां और शांतिलाल मिले | गोदाम का निरीक्षण किया तो उसमें 4 स्थानों पर प्लास्टिक की बोरियों के ढेरों में डोडाचूरा का पाउडर तथा एक ढेर में मूंगफली के छिलके भरे मिले | मौके से ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सैंपल जांच के लिए आरएफएसएल भोपाल भेजे गए | जिसमें 3 ढेरों में डोडाचूरा की पुष्टि हुई | पुलिस को जब आरोपियों के प्रभावशाली होने की जानकारी लगी तो पुलिस ने नायब तहसीलदार भोपाल को साक्षी बनाया क्योंकि आमतौर पर सामान्य गवाह कोर्ट में पलट जाते हैं, गवाह कोर्ट में न पलटे ना इसलिए नायब तहसीलदार को साक्षी बनाया गया | पुलिस को बरामद माल को तोलने में तीन दिन लग गए थे | हाई कोर्ट ने गवाहों और सुबूतों के आधार पर आरोपी पिता, पुत्र व ड्राइवर को 14-14 साल का कारावास और एक-एक लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है |     

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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