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पांच सालों से ईएमडी रुकने से सरकार को एक महीने में 1 करोड़ की हानि, सरकार ने दिए एक महीने में निराकरण करने के निर्देश |

भोपाल : 26/07/2024 : प्रदेश में अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी (ईएमडी) होने के मामले में जितने बिल्डर टेंडर भरते हैं, उन्हें टेंडर की 2 प्रतिशत राशि ईएमडी जमा करना होता है | यदि 100 करोड़ रु. का टेंडर है तो यह राशि 2 करोड़ रु. है |  यह राशि एल-1 बिल्डर को छोड़कर बाकी सभी ठेकेदारों को 45 दिन में लौटाए जाने का नियम है, लेकिन 2018 से 2023 के बीच यह राशि अब तक नहीं लौटाई गई है | पीडब्ल्यूडी के वर्तमान में 3400 टेंडर लाइव हैं, इन मामलों में 103 करोड़ 15 लाख रु. की राशि जमा है जो लौटाई नहीं गई | ऐसे में हर महीने सरकार को मिलने वाला 1 करोड़ से अधिक ब्याज सरकार को नहीं मिल पा रहा है और न ही जमा करने वालों को राशि मिली | सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एक महीने में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं | इसमें खास बात ये है कि पिछले पाँच सालों से यह राशि क्यों अटकी हुई है इसकी भी जांच की जाएगी | इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी | इन मामलों की बड़ी संख्या में शिकायत शासन स्तर पर हुई है, इस तरह के साढ़े तीन हज़ार से अधिक प्रकरण हैं | लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि ईएमडी की अकारण से जो राशि जमा है उसे वापस करवाया जाएगा |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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