भोपाल : 10/08/2024 : छोटे बड़े स्तर के सभी खाद्द व्यापारियों को जो खाने-पीने से संबंधित सामग्री का निर्माण, भंडारण, परिवहन तथा विक्रय करते हैं, उन सभी को खाद्द लायसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है | जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रु. से अधिक है | ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन एक मैट्रिक टन से अधिक है, वे आवश्यक दस्तावेज़, पहचान पत्र, गुमास्ता, किरायानामा, रजिस्ट्री, बिजली बिल शुल्क पात्रतानुसार 2 हज़ार से 5 हज़ार रु. तक प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं | ऐसे खाद्द कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन एक मैट्रिक टन से कम है वे आवश्यक दस्तावेज़ पहचान पत्र, नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, शुल्क 100 रु. प्रतिवर्ष प्लस पोर्टल चार्ज आवेदन अधिकतम 5 वर्ष के लिए करा सकते हैं | ऐसा न करने वाले कारोबारियों को 6 माह का कारावास, और 5 लाख रु. तक का जुर्माना होगा |
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