ब्रेकिंग न्यूज़ देवास : एक बच्चे को डूबने से बचाने के लिए कूदा दूसरा बच्चा, दोनों की मौत |                पिपरिया : एक साल के बेटे को पटरी से 3 फीट दूर छोड़ मां ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान |                इंदौर : मकान बनाने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत |                झाबुआ : वार्डन ने छात्रा को पीटते हुए वीडियो बनाया वायरल होने पर वार्डन सस्पेंड |                जावरा : 75 ग्राम एमडी के साथ चार आरोपी गिरफ्तार |                भोपाल : श्यामला हिल्स इलाक़े में बाइक फिसलने से युवक की मौत, दोस्त घायल |                भोपाल : ऐशबाग इलाक़े में मोबाइल न देने से नाराज 14 साल के नाबालिग ने फांसी लगाकर दी जान |                  
खाद्द कारोबार करने वालों को लायसेंस और रजिस्ट्रेशन न होने पर भरना होगा 5 लाख रु. तक का जुर्माना |

भोपाल : 10/08/2024 : छोटे बड़े स्तर के सभी खाद्द व्यापारियों को जो खाने-पीने से संबंधित सामग्री का निर्माण, भंडारण, परिवहन तथा विक्रय करते हैं, उन सभी को खाद्द लायसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है | जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रु. से अधिक है | ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन एक मैट्रिक टन से अधिक है, वे आवश्यक दस्तावेज़, पहचान पत्र, गुमास्ता, किरायानामा, रजिस्ट्री, बिजली बिल शुल्क पात्रतानुसार 2 हज़ार से 5 हज़ार रु. तक प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं | ऐसे खाद्द कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन एक मैट्रिक टन से कम है वे आवश्यक दस्तावेज़ पहचान पत्र, नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, शुल्क 100 रु. प्रतिवर्ष प्लस पोर्टल चार्ज आवेदन अधिकतम 5 वर्ष के लिए करा सकते हैं | ऐसा न करने वाले कारोबारियों को 6 माह का कारावास, और 5 लाख रु. तक का जुर्माना होगा |

 

Advertisment
 
प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
Copyright © 2016-17 LOKJUNG.com              Service and private policy              Email : lokjung.saify@gmail.com