जबलपुर/भोपाल : 28/08/2024 : खंडवा में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति के आवेदन का निराकरण नहीं करने पर हाईकोर्ट ने इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह और खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है | कोर्ट ने मई में खंडवा कलेक्टर को मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत दिए गए आवेदन का एक माह में निराकरण करने को कहा था | आदेश का पालन नहीं होने पर खंडवा के नायब इमाम शेख जावेद ने अवमानना याचिका लगाई | जावेद ने लाउडस्पीकर के लिए आवेदन दिया, पर कलेक्टर ने न तो इसे स्वीकार किया न निरस्त किया | मई में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को एक माह में आवेदन का निराकरण करने के आदेश दिए थे, फिर भी निराकरण नहीं किया गया |
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