भोपाल : 25/09/2024 : मंगलवार को हुई मप्र राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 20वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक अहम फ़ैसला लिया है | इसमें बताया गया है कि युद्ध, आतंकी हमले या आर्मी ऑपरेशन के दौरान दिव्यांग होने वाले सैनिकों को अब 10 लाख के बजाए एक करोड़ रु. की सहायता राशि प्रदान की जाएगी | आर्थिक मदद दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तय होगी, शहीद सैनिकों के माता -पिता को दिए जाने वाले अनुदान को 5 हज़ार से बढ़ाकर 10 किया जाएगा | भारतीय सेना में शामिल मप्र की बेटियों के माता -पिता को राज्य सरकार सालाना 20 हज़ार रु. सम्मान निधि देगी पहले यह 10 हज़ार रु. थी | शहीद या दिव्यांग सैनिक की बेटी या बहन के विवाह पर सरकार की तरफ से 10 हज़ार रु. के बजाए अब 51 हज़ार रु. का अनुदान दिया जाएगा | इसके साथ ही शहीद सैनिकों के आश्रित परिजनों को दी जाने वाली एक करोड़ रु. की आर्थिक सहायता अब एक निश्चित समय में दी जाएगी | सेना द्वारा घोषित बैटल केज्युअल्टी की मान्यता को आधार मानकर यह सहायता दी जाएगी | इसके साथ ही रिटायर्ड सैनिकों को गन लायसेंस के लिए एक समय सीमा तय की जाएगी | मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है | सीएम ने शहीद के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों के गन लायसेंस नवीनीकरण नि:शुल्क करने के लिए परीक्षण करने के निर्देश गृह विभाग को दिए हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध के नॉन पेंशनर्स पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं की मासिक सहायता राशि 8 हज़ार से बढ़ाकर 15 हज़ार रु. करने के प्रस्ताव सहित शहडोल में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण के परीक्षण के आदेश भी दिए हैं |
|